रेलवे ने मास्क से संबंधित इस नियम को 6 महीने के लिए और बढ़ाया, ना मानने पर लगेगा जुर्माना, जानिए डिटेल्स
Railway Rule for Wearing Mask: नए नियम के मुताबिक अगले 6 महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
रेलवे ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, बिना मास्क पहने लोगों पर लगेगा जुर्माना (PTI)
रेलवे ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, बिना मास्क पहने लोगों पर लगेगा जुर्माना (PTI)
Railway Rule for Wearing Mask: देश में भले ही कोरोना वायरस के दैनिक मामले कम हो रहे हो लेकिन अभी भी सरकार प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दे रही है. ऐसे में भारतीय रेल ने कोविड प्रोटोकॉल की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है. इस नए नियम के मुताबिक अगले 6 महीने तक रेलवे प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मास्क ना लगाने पर जुर्माने का प्रावधान
बता दें कि भारतीय रेल ने इसी साल अप्रैल महीने में रेलवे स्टेशनों और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था. इसके लिए भारतीय रेल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था. ये गाइडलाइंस 17 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक के लिए जारी की गई थी. गाइडलाइंस के मुताबिक, मास्क ना पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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6 महीने और बढ़ाई गईं गाइडलाइंस
रेलवे की ये कोविड गाइडलाइंस 16 अक्टूबर को खत्म होने वाली थीं. लेकिन इन गाइडलाइंस को और बढ़ा दिया गया है. रेलवे ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर मास्क की अनिवार्यता को 6 महीने और बढ़ा दिया है.
नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 16 अप्रैल 2022 तक ये नई गाइडलाइंस बढ़ा दी गई हैं. रेलवे का कहना है कि अभी भी देश में कोरोना के मामले आ रहे हैं और इसे ध्यान में रखकर ही ये फैसला लिया गया है.
रेलवे परिसर में थूंकने का भी प्रावधान
मास्क ना पहनने के अलावा अगर कोई व्यक्ति रेलवे परिसर में थूंकता है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. नियम के मुताबिक, अगर आप रेलवे परिसर में या ट्रेन में यहां-वहां थूंकते हैं या गंदगी फैलाते हैं तो आप पर भी 500 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
02:11 PM IST